प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) 2018
Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana in Hindi
क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना?:
भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई है जिसका उद्देश्य “हर खेत को पानी” है |
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारम्भ 1 जुलाई 2015 को नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा किया गया है |
PMKSY योजना में तीन मंत्रालयों जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय की विभिन्न जल संरक्षण, संचयन एवं भूमिजल संवर्धन तथा जल वितरण सम्बन्धित कार्यों को समेकित किया गया है |
इस योजना में पांच सालों (2015-16 से 2019-20) के लिए 50,000 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
बजट 2018- 19 में सिंचाई के लिए 2600 करोड़ रु० आवंटन किया गया है |
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य:
खेत में जल की पहुँच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि भूमि को बढाना|
इस का मुख्य उद्देश्य उपजिला/जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर सिंचाई योजना तैयार करना |
सुनिश्चित सिंचाई का प्रबंधन करना |
जलाशय पुनर्भरण, सतत जल संरक्षण प्रणाली प्रचलनों के साथ-साथ भूमि जल सृज करना |
पानी के बहाव को रोककर उपयोग में लाना तथा जल उपलब्धि के अनुसार फसलों का चयन करना |
आधुनिक सिंचाई प्रणाली, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर कार्यक्रम को लागू करना |
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लाभ:
PMKSY योजना के तहत किसान ड्रिप/स्प्रिकलर सिंचाई योजनाओ को अपना सकते हैं।
किसान बेहतर सिंचाई जल योजना अपना सकते हैं।
इस योजना के तहत किसान टोल फ्री किसान कॉल सेंटर 1800-180-1551 से भी जानकारी ले सकते हैं।
सरकार सामुदायिक तालाब निर्माण के लिए 25 लाख रुपये का अनुदान किसानों को उपलब्ध करा रही है|
बागवानी और सब्जियों की खेती के लिए ड्रिप विधि का इस्तेमाल किया जाए इसके लिए सरकार 50 फीसदी से लेकर 80 फीसदी तक की सहायता कर रही है|
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए योग्य:
इस योजना का लाभ भारत के सभी वर्ग के किसानों को दिया जा रहा है।
PMKSY योजना के तहत कृषक के पास स्वयं का खेत एवं जल स्रोत उपलब्ध हों।
PMKSY योजना का लाभ सहकारी समिति के सदस्यों, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनकार्पोरेटेड कम्पनीज, पंचायती राज संस्थाओं, गैर सहकारी संस्थाओं, ट्रस्ट्स, उत्पादक कृषकों के समूह के सदस्यों को भी दिया जा रहा है।
ऐसे किसान या संस्थाओं को भी योजना का लाभ अनुमन्य होगा जो संविदा खेती एवं न्यूनतम 07 वर्ष के लीज एग्रीमेन्ट की भूमि पर बागवानी या खेती करते हैं।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पंजीकरण:
किसान के पहचान हेतु आधार कार्ड |
भूमि की पहचान हेतु खतौनी |
अनुदान की धनराशि के अन्तरण हेतु बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति |